सूरत : सत्र न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई

सूरत : सत्र न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को  20 साल कैद की सजा सुनाई

पीड़िता को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

ट्यूशन से घर आ रही किशोरी को युवक ने भगा ले गया था, दोनों राजस्थान से मिले
सत्र अदालत ने सूरत के डाभोली में ट्यूशन से घर लौट रही 13 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपित को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही  पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है।
डाभोली की 13 वर्षीया किशोरी प्रतिदिन दोपहर ट्यूशन क्लास जाती थी और शाम 5 बजे घर लौट जाती थी। इस बीच किशोरी जून 2019 में ट्यूशन क्लास से घर नहीं लौटी। किशोरी की मां ट्युशन क्लास जाकर जांच की तो पता चला कि किशोरी निकल गई है, लेकिन  वह घर नहीं पहुंची। जिससे किशोरी के लापता होने की शिकायत स्थानीय थाने में कराई गई थी। वहीं पुलिस व किशोरी के संबंधी जांच में जुटे थे, तभी पता चला कि किशोरी को डाभोली के पास पायल पार्किंग के खुले प्लॉट में रहकर वहां चाय व नाश्ता का लॉरी चलाने वाला 28 वर्षीय युवक दिनेश उर्फ राजू चुनाराम भील शादी का लालच देकर भगा ले गया है। 
इस जानकारी के बाद पुलिस की एक टीम राजस्थान रवाना हुई, जहां से दोनों को गिरफ्तार से सूरत लाया गया। इसके बाद पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण किया। जबकि आरोपी दिनेश को  जेल भेज दिया गया । मुख्य जिला लोक अभियोजक नयन सुखाड़वाला ने अदालत में दलील दी कि आरोपी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। वादी द्वारा चिकित्सा साक्ष्य, सीसीटीवी कैमरे, चश्मदीद और एफएसएल साक्ष्य अदालत में पेश किए गए।
दोनों पक्षों की दलीलों के बाद आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाया गया और 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 13 वर्षीय पीड़िता को 3 लाख रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया। एफएसएल की रिपोर्ट से इस घटना की पुष्टि हुई है। आरोपी ने पीड़िता के अकेलेपन और अर्धचेतना का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया था।
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