सूरत : बीशी के नाम से धोखाधड़ी के मामले में भाजपा वार्ड उप प्रमुख की अग्रिम जमानत याचिका खारीज

सूरत : बीशी के नाम से धोखाधड़ी के मामले में भाजपा वार्ड उप प्रमुख की अग्रिम जमानत याचिका खारीज

महावीर शाह ने गिरफ्तारी से बचने याचिका दायर की थी

बीशी के नाम से साढ़े बारह लाख के अलावा धोखाधड़ी के मामले में पूणा पुलिस थाने में हुई शिकायत में गिरफ्तारी से बचने भाजपा के वॉर्ड उप प्रमुख महावीर शाह द्वारा दायर की गई जमानत याचिका खारीज की गई। जिसका विरोध करते हुए सरकार पक्ष के एपीपी डी.वी.दवे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नवसारी में भी इस प्रकार का एक केस है, जिसे ध्यान में रखकर अपराधिक इतिहास होने से अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दे सकते। केस में महावीर शाह के खिलाफ फरियादी को बीशी के 16 लाख रूपये चुकाने थे, लेकिन 11 लाख के विविध चेक दिए थे। हालांकि 12.60 लाख अभी बाकी थे। जिसके कारण धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी।
इस केस में सरकार पक्ष के अलावा वीथ प्रोसीक्यूसन वकील एम.एन. मुथा ने भी अग्रिम जमानत याचिका का फरियादी की ओर से विरोध किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सूनने के बाद कोर्ट के जज ने अग्रिम जमानत याचिका खारीज कर दी।
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