मानहानि मामला : राहुल गांधी को 29 अक्टूबर को सूरत कोर्ट में पेश होने का आदेश

मानहानि मामला : राहुल गांधी को 29 अक्टूबर को सूरत कोर्ट में पेश होने का आदेश

उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दो गवाहों से पूछताछ के बाद 29 अक्टूबर को आगे के बयान के लिए राहुल गांधी के हाजिर होने की संभावना

कर्नाटक में अपने चुनाव प्रचार के दौरान दिये भाषण में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सूरत मोढ वणिक जाति पर की गई टिप्पणी के खिलाफ समाज को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सूरत सीजीएम कोर्ट में दो गवाहों की गवाही पूरी हुई। इसलिए राहुल गांधी को आगे के बयान के लिए 29 अक्टूबर को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।
सूरत पश्चिम के विधायक और अब मंत्री बने पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक में एक चुनावी सभा में समग्र मोदी सरनेम चोर होने संबंधी उनके बयान के संबंध मे सूरत सीजीएम अदालत में मोढ वाणिक जाति की बदनामी करने का आरोप लगाया था। गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक दो गवाहों की सूरत सीजीएम कोर्ट में गवाही दूरी हुई। जिससे राहुल गांधी को फर्दर स्टेटमेंट के लिए 29 अक्टूबर को हाजिर रहने का आदेश दिया है। 
इसके बाद सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार दवे की अदालत के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की वीडियो निगरानी टीम के एक अधिकारी और कोलार कर्नाटक में चुनाव के संचालन में शामिल एक सरकारी वीडियोग्राफर की गवाही ली गई। बचाव पक्ष के किरीट पानवाला ने कहा कि प्रतिवादी राहुल गांधी को दोनों पक्षों की जांच के बाद आगे के बयान के लिए 29 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।
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