आईटी करदाताओं को जवाब देने का मौका दिए बिना नोटिस थमाने से नाराजगी

आईटी करदाताओं को जवाब देने का मौका दिए बिना नोटिस थमाने से नाराजगी

नोटिस तो भेजी लेकिन इसका जवाब कहां दे इसको लेकर सवाल

इन्कम टेक्स रिटर्न में कम आय दर्शाने पर या तो करदाता ने खरीदी चीजें को दर्शाये बिना ही रिटर्न भरा हो ऐसे मामलों में दफा 143 के तहत नोटिस भेजी जा रही है। लेकिन नोटिस का जवाब देने के लिए सुविधा पोर्टल पर शुरू नहीं किए जाने से करदाताओं की मुश्किलें बढ़ी है। इन्कम टेक्स पोर्टल पर धीरे-धीरे करदाता के रिटर्न भरने की शुरूआत होने के बाद परेशानी घटने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय बढ़ गई है। क्योंकि आईटी रिटर्न भरने के बाद अब ऑनलाइन रिटर्न की सभी जानकारी की जांच की जा रही है।
 इसके आधार पर करदाता ने वर्ष दौरान खरीदी की हो या किसी को रूपये दिए हो और इसका उल्लेख  रिटर्न में दर्शाया नहीं गया हो तो एडजेमेंट 143 के तहत नोटिस भेजी जा रही है। नोटिस का अगले 30 दिनों में जवाब देने का अल्टिमेटम दिया गया है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए आईटी पोर्टल पर सुविधा शुरू नहीं की गई है। सुविधा शुरू किए बिना ही नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू किए जाने से करदाताओं में नाराजगी है।
आईटी द्वारा करदाताओं को भेजी गई नोटिस में जवाब पेश किया नहीं जाए तो करदाता को आईटी ने की कार्यवाही उचित समझकर दंड और ब्याज वसूला जाता है। एसेसमेंट में भी ऐसा कई बार होने के बाद करदाता अपील में जाते है, लेकिन इससे पहले करदाता को सूनकर यानि जवाब पेश करने का मौका दिया जाता है। फिलहाल पोर्टल पर जवाब पेश करने के लिए सुविधा शुरू नहीं किए जाने से एकतर्फी कायर्वाही होने की चिंता करदाताओं को सता रही है।
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