हिट एंड रन मामलों में गुजरात सरकार ने मृतक और घायलों के लिए मुआवजा बढ़ाया

हिट एंड रन मामलों में गुजरात सरकार ने मृतक और घायलों के लिए मुआवजा बढ़ाया

राज्य सरकार ने हिट एंड रन के मामलों में मौत और चोट के लिए मिलने वाले मुआवजे में वृद्धि की है। हिट एंड रन मामले में यदि पीड़ित की मौत हो जाती है तो पीड़ित के परिजनों को 2 लाख रुपये मिलेंगे। अब तक ये  यह राशि 25,000 रुपये थी। वहीं घायल होने के मामले पर अब तक बतौर मुआवजा 12,500 रुपये मिलता था अब हैं उन्हें 50,000 रुपये मिलेंगे।
इस बारे में राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हिट एंड रन हादसों में घायल हुए लोगों के मुआवजे में 300% की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे में 700% की वृद्धि की गई है। मुआवजे के नए ढांचे को लेकर सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। अहमदाबाद शहर में 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हुए दो वर्षों में 204 हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं में 110 मौतें दर्ज की गईं। उन घटनाओं में शामिल एक भी वाहन का पता नहीं चला है।
जहां तक मुआवजा योजना का सवाल है, राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। गुजरात सरकार ने इसे 1 अप्रैल से लागू किया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी को हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा योजना, 2022 को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की थी।
राज्य सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र प्रायोजित पहल 1989 में एक सोलेटियम योजना के रूप में शुरू हुई थी। सोलेटियम मुआवजे के लिए है; यह लैटिन से है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'सांत्वना'। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार योजना को लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित आरटीओ और संबंधित जिला कलेक्टर की होगी। राज्य परिवहन विभाग ने विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) दायर करने के लिए गहन जांच करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की है। दावों के त्वरित निपटान के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है।
राज्य सरकार ने विधानसभा में कहा है कि अहमदाबाद शहर में 2020 (1 जनवरी से 31 दिसंबर) में 100 हिट एंड रन दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इन हादसों में कुल 56 लोगों की मौत हो गई। 2021 में इस तरह के 104 हादसे हुए और 54 लोगों की मौत हुई। जिले में 2020 में ऐसे हादसों की संख्या 47 थी और 33 लोगों की मौत हुई थी। 2021 में 59 हादसों में 55 लोगों की जान चली गई थी।