फायर एनओसी मामले पर गुजरात हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

फायर एनओसी मामले पर गुजरात हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

गुजरात के 229 स्कूलों और 71 अस्पतालों में फायर एनओसी नहीं

गुजरात हाई कोर्ट ने फायर एनओसी मामले पर सुनवाई करते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने माना कि गुजरात के 229 स्कूलों और 71 अस्पतालों में फायर एनओसी नहीं है।
गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना एनओसी के अस्पताल में कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। ऐसे अस्पताल में केवल ओपीडी का ही संचालित किया जा सकता है। स्कूलों में फायर सुरक्षा पर बात करते हुए हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि स्कूलों में बिना फायर एनओसी के ऑफलाइन कक्षाएं संचालित की जा सकती हैं।
गुजरात हाई कोर्ट  ने कहा कि कोर्ट ने सरकार से आग्रह किया है कि अस्पताल में ऑपरेशन और इंडोर पेशेंट को रोका जाए और फिलहाल केवल ओपीडी ही चलती रहनी चाहिए। साथ ही ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। ऐसे अस्पताल के खिलाफ राज्य सरकार को आदेश जारी करना चाहिए। गुजरात में अग्नि सुरक्षा के बिना कई इकाइयां हैं जिनके कारण कई बड़ी दुर्घटनायें हुई हैं।