गुजरात : पटाखों को लेकर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी, जानें कितने समय के लिए फोड़ सकेंगे पटाखेँ

गुजरात : पटाखों को लेकर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी, जानें कितने समय के लिए फोड़ सकेंगे पटाखेँ

मात्र दो घंटों के लिए ही फोड़ें जा सकेंगे पटाखें

दिवाली के त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में दिवाली के दौरान पटाखेँ फोड़ने को लेकर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। सरकार द्वारा गुजरात में सार्वजनिक आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी गई है। इन सबके अलावा अध्यादेश के अनुसार, पब्लिक प्लेस में पटाखों के फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा तथा विदेशों से आयात किए हुये पटाखेँ भी नहीं फोड़े जा सकेंगे।
गृह विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य में निर्धारित समय सीमा के भीतर ही आतिशबाजी की जा सकेगी। दीपावली पर्व के दौरान रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। इसके अलावा नए साल और थर्टी फर्स्ट को रात 11.55 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी। इसके अलावा पटाखों की ऑनलाइन खरीद-बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है।
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