वडोदरा : रेल पटरी पार करने की प्रवृत्ति पर रोक हेतु रेलवे सुरक्षा बल का जागरूकता अभियान

वडोदरा मंडल में फरवरी माह में 871 लोगों पर कार्रवाई, अनधिकृत पार करने वालों से वसूला गया जुर्माना

वडोदरा : रेल पटरी पार करने की प्रवृत्ति पर रोक हेतु रेलवे सुरक्षा बल का जागरूकता अभियान

रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से रेल पटरी पार करने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे, वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अभियान के तहत रेलवे लाइन के निकट रहने वाले स्थानीय निवासियों को रेल पटरी को अवैध रूप से पार न करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे रेलवे ट्रैक पार करते समय केवल अधिकृत समपार फाटक (लेवल क्रॉसिंग), फुट ओवर ब्रिज या निर्धारित अंडरपास का ही उपयोग करें।

श्री सक्सेना ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति रेल पटरी को अनधिकृत रूप से पार करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध रेल अधिनियम, 1989 की धारा 147 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विधि अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। फरवरी 2026 के दौरान रेलवे सुरक्षा बल, वडोदरा मंडल द्वारा कुल 871 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए तथा उनसे कुल रु.13,000 का जुर्माना वसूला गया।

रेलवे प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और रेल पटरी पार करने की जोखिमपूर्ण प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि यह न केवल दंडनीय अपराध है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है।

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