सूरत : मकर संक्रांति पर सूरत जिले में सख्त पाबंदियां लागू

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नोटिफिकेशन जारी, खतरनाक पतंगबाजी और चीनी मांझे पर प्रतिबंध

सूरत : मकर संक्रांति पर सूरत जिले में सख्त पाबंदियां लागू

आगामी मकर संक्रांति (उत्तरायण) पर्व को ध्यान में रखते हुए सूरत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त पाबंदियां लागू की हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विजय रबारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 16 जनवरी 2026 तक जिले में कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, सूरत के ग्रामीण इलाकों में सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ या खतरनाक छतों पर इस तरह से पतंग उड़ाने की अनुमति नहीं होगी, जिससे लोगों की जान को खतरा हो। इसके साथ ही पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले नायलॉन, सिंथेटिक सामग्री, सिंथेटिक कोटेड या नॉन-बायोडिग्रेडेबल चीनी मांझे की खरीद, बिक्री, भंडारण, उपयोग और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

अधिसूचना में ऑनलाइन बिकने वाले चीनी मांझे, प्लास्टिक डोरी, कांच-कोटेड नायलॉन धागे और चीनी स्काई लैंटर्न (टुक्कल) की बिक्री, आयात, भंडारण और उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा रेलवे पटरियों के पास या ऊपर पतंग उड़ाने, चीनी टुक्कल उड़ाने, लोगों को परेशान करने वाले तरीके से लाउडस्पीकर बजाने तथा भड़काऊ या भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संदेश लिखकर पतंग उड़ाने पर भी रोक लगाई गई है।

हालांकि यह प्रतिबंध पारंपरिक और पूरी तरह जैव-निम्नीकरणीय कपास मांझे पर लागू नहीं होगा, जो चावल के आटे, मैदा, प्राकृतिक गोंद और सीमित मात्रा में कांच पाउडर जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया गया हो तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 16 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से पर्व मनाएं तथा जन-सुरक्षा में सहयोग करें।

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