महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना अब 21 दिसंबर को होगी : उच्च न्यायालय
नागपुर, दो दिसंबर (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को सभी स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना तीन दिसंबर के बजाय 21 दिसंबर को कराने का मंगलवार को निर्देश दिया।
अदालत ने 20 दिसंबर तक ‘एग्जिट पोल’ पर भी रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय का यह निर्देश ऐसे दिन आया है, जब महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मंगलवार को मतदान प्रक्रिया जारी है।
एसईसी ने पिछले सप्ताह 24 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव की तिथि पुननिर्धारित करते हुए 20 दिसंबर तय की थी।
उच्च न्यायालय एसईसी के 29 नवंबर के संशोधित कार्यक्रम को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
याचिकाओं में से एक में चंद्रपुर नगर परिषद के एक संभाग में चुनाव को 20 दिसंबर तक स्थगित किए जाने को चुनौती दी गई थी
हालांकि, संशोधित कार्यक्रम में शेष 26 वार्ड के लिए मतदान और परिणामों की घोषणा तथा मतगणना को मूल कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी गई है।
याचिकाकर्ताओं में से एक, सामाजिक कार्यकर्ता सचिन चुटे ने अनुरोध किया कि परिणामों की घोषणा ‘‘एक ही तिथि पर की जानी चाहिए, न कि अलग-अलग’’।
याचिका में दावा किया गया कि निर्वाचन आयोग के आदेश ने ‘‘इस मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन किया है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष होने चाहिए और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए’’।
चुटे के अधिवक्ता यश कुल्लरवार ने तर्क दिया कि सभी वार्ड के परिणाम एक साथ घोषित किए जाने चाहिए।
याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
उच्च न्यायालय एसईसी के संशोधित चुनाव कार्यक्रम के खिलाफ याचिकाओं पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को करेगा।
