रेलवे का नया नियम: 1 अक्टूबर से आरक्षित टिकटों के लिए भी आधार सत्यापन अनिवार्य
शुरुआती 15 मिनट में केवल आधार सत्यापित लोग ही कर पाएंगे ऑनलाइन बुकिंग, दलालों पर लगेगी रोक
सूरत। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब तक जो नियम केवल तत्काल टिकटों पर लागू होता था, वह 1 अक्टूबर से सामान्य आरक्षित टिकटों पर भी लागू होगा।
नए प्रावधान के अनुसार, आरक्षण खुलने के शुरुआती 15 मिनट में केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएँगे, जिनका आधार सत्यापन पूरा हो चुका होगा। यह सुविधा आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर लागू होगी। रेलवे का मानना है कि इस कदम से टिकट बुकिंग में पारदर्शिता आएगी और दलालों की अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी।
अधिकारियों के मुताबिक, इस नियम से ज़रूरतमंद यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा क्योंकि शुरुआती समय में टिकट पाने की संभावना अधिक होगी। अभी तक दलाल बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते थे, जिससे आम यात्रियों को दिक्कत होती थी।
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नया नियम केवल ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होगा। कंप्यूटराइज्ड पीआरएस काउंटरों से टिकट लेने वालों के लिए प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी। वहीं, अधिकृत टिकट एजेंटों के लिए पहले से लागू 10 मिनट का नियम भी जारी रहेगा।