नया आयकर विधेयक-2025: कर प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी

संसदीय समिति की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश होगी

नया आयकर विधेयक-2025: कर प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी

नई दिल्ली, 20 जुलाई (वेब वार्ता)। लोकसभा में सोमवार को नया आयकर विधेयक-2025 पेश किया जाएगा, जो 1961 के छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा।

भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में गठित 31 सदस्यीय प्रवर समिति ने इस विधेयक की समीक्षा कर 285 सुझावों के साथ रिपोर्ट तैयार की है, जिसे 16 जुलाई को अंतिम रूप दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था।

सरकार का दावा है कि यह विधेयक कर प्रणाली को सरल, स्पष्ट और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। नए विधेयक में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है और शब्दों की कुल संख्या 5.12 लाख से घटाकर 2.6 लाख कर दी गई है।

अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी गई है, जबकि तालिकाएं 18 से बढ़ाकर 57 की गई हैं। इसमें 1,200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटा दिए गए हैं, जिससे विधेयक अधिक सरल और समझने योग्य बन गया है। करदाताओं के हित में एक बड़ा बदलाव यह है कि पिछले वर्ष और आकलन वर्ष की अवधारणाएं हटाकर कर वर्ष को लागू किया गया है। इससे कर निर्धारण अधिक सीधा और पारदर्शी होगा।

विधेयक में टीडीएस/टीसीएस और छूट संबंधी प्रावधानों को सारणीबद्ध रूप में रखा गया है और गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए नियमों को सरल भाषा में स्पष्ट किया गया है। यह बदलाव आयकर प्रणाली को अधिक न्यायपूर्ण, डिजिटल युग के अनुकूल और विवाद रहित बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।