गांधीनगर : ‘वहाली दीकरी योजना : गरीब की बेटी के लिए राज्य सरकार निभा रही ‘पैरेलल पैरेंट’ की भूमिका

अगस्त-2019 के बाद जन्मीं बेटियों को शिक्षा से शादी तक मिलेगी सरकारी मदद, 2.37 लाख से अधिक बेटियों का हुआ पंजीकरण

गांधीनगर : ‘वहाली दीकरी योजना : गरीब की बेटी के लिए राज्य सरकार निभा रही ‘पैरेलल पैरेंट’ की भूमिका

गांधीनगर, 31 जुलाई (हि.स.)। गुजरात में गरीब परिवारों में जन्मीं बेटियों के लिए राज्य सरकार ‘वहाली दीकरी योजना’ के जरिये एक पैरेलल पैरेंट (समानांतर अभिभावक) की भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार ने यह एक ऐसी अनूठी योजना लागू कर रखी है, जिसके माध्यम से गरीब को अपनी बेटी की शिक्षा से लेकर शादी तक के मौकों पर होने वाले खर्च से निपटने में सरकारी सहायता मिलती है। पिछले 5 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 2.37 लाख से अधिक बेटियों का पंजीकरण किया गया है।

वहाली दीकरी योजना के संबंध में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री भानुबेन बाबरिया ने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर जोर दे रहे हैं, ऐसे में यह आवश्यक है कि हम अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में हम राज्य की बेटियों को सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य की बेटियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए वहाली दीकरी योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत दाे लाख से अधिक बेटियों का पंजीकरण किया गया है, जिन्हें राज्य सरकार की ओर से शिक्षा से लेकर विवाह तक तमाम आर्थिक सहायता दी जाएगी। आज की ये बेटियां कल का भविष्य हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगी।

जन्म से लेकर 18 वर्ष तक मिलेगी सरकारी मदद

उन्हाेंने ने बताया कि ‘वहाली दीकरी योजना’ एक ऐसी योजना है, जिसके लाभ वर्ष 2025-26 से मिलना शुरू होंगे, क्योंकि योजना के प्रावधान ही कुछ ऐसे हैं कि लाभार्थी बेटियां लाभ प्राप्ति के योग्य कक्षा एक में प्रवेश लेने के बाद ही बनती है। इस योजना की लाभार्थी बेटियों को 18 वर्ष की आयु होने तक 4 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी।

प्रावधान से अधिक राशि का आवंटन

राज्य सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह रोकने एवं कन्या शिक्षा तथा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज में नारी को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के उद्देश्य से अगस्त-2019 में ‘वहाली दीकरी योजना’ लॉन्च की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों में 2 अगस्त, 2019 को या उसके बाद जन्मीं बेटियों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने योजना के लिए 2019 से 2023-24 के दौरान कुल 460.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, परंतु सरकार ने प्रावधान से अधिक यानी अब तक 494.14 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

बेटियों को 4 हजार से 1 लाख रुपये तक की सहायता

‘वहाली दीकरी योजना’के अंतर्गत राज्य सरकार गरीब बेटियों को कक्षा एक में प्रवेश के समय चार हजार रुपये, कक्षा 9 में प्रवेश के समय 6 हजार रुपये और 18 वर्ष की उम्र होने पर उच्च शिक्षा या विवाह के मौके पर 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। इस बीच यदि घर के कमाई करने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाए, तो राज्य सरकार उसकी बेटी को 10 हजार रुपये की अतिरिक्त बीमा राशि प्रदान करेगी।

अधिकतम् 3 संतानों तक ही मिलेगा लाभ

‘वहाली दीकरी योजना’ के जरिये राज्य सरकार 2 लाख रुपए या उससे कम वार्षिक आय वाले निर्धन परिवारों की बेटियों को शिक्षा तथा विवाह तक के अवसरों पर सहायता करती है, परंतु योजना का लाभ उन्हीं दम्पतियों को मिल सकेगा, जिनकी अधिकतम् 3 संतानें ही हों। दम्पति की 3 संतानों में एक, दो या तीनों बेटियाँ होंगी; तो भी वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस प्रावधान के जरिये सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है।

Tags: Gujarat