सूरत : उद्योगपतियों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (एनओसी) पर चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सेमिनार
सेमिनार उद्योगपतियों के लिए अत्यंत उपयोगी रहा और उन्हें एनओसी से संबंधित आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई
दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 13 जून, 2024 को "अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (एनओसी) के स्पष्टीकरण" पर एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का उद्देश्य उद्योगपतियों को एनओसी से संबंधित आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना था।
सेमिनार में मुख्य वक्ता गुजरात सरकार के औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त उपनिदेशक और एलकेडी इंडिया ग्रुप के चेयरमैन एल.के. डुंगरानी थे। उन्होंने उद्योगपतियों को बताया कि गुजरात अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत, औद्योगिक इकाइयों को छोड़कर सभी इमारतों के लिए एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है।
डुंगरानी ने यह भी बताया कि टाउन प्लानिंग और शहरी विकास विभाग ने 1 जनवरी 2021 से 7 जुलाई 2021 तक आवासीय, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हाउस, मॉल, अस्पताल, स्कूल, भंडारण, वाणिज्यिक भवन, वाणिज्यिक घरानों और औद्योगिक घरानों को एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता थी।
लेकिन 8 जुलाई 2021 को जारी एक संकल्प के तहत औद्योगिक घरानों को एनओसी प्राप्त करने से छूट प्रदान कर दी गई है।
सेमिनार में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश वघासिया ने कहा कि राज्य में अग्निकांड की कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने प्रतिष्ठानों में अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
सेमिनार में उपस्थित उद्योगपतियों ने एनओसी से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को पूछा, जिनका जवाब डुंगरानी ने विस्तार से दिया।
सेमिनार में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश वघासिया, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष-निर्वाचित विजय मेवावाला, मानद सचिव और निर्वाचित उपाध्यक्ष निखिल मद्रासी, मानद कोषाध्यक्ष किरण थुम्मर और समूह अध्यक्ष भरत वानावाला सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
सेमिनार उद्योगपतियों के बीच अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा। उन्होंने एनओसी प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया और नियमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।