सरकार ने कलेक्टरों को बिना फायर एनओसी वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का दिया आदेश

राजकोट अग्निकांड के बाद सरकार एक्शन में   

सरकार ने कलेक्टरों को बिना फायर एनओसी वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का दिया आदेश

राजकोट के नाना मावा रोड पर टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक अग्निकांड के बाद राज्य सरकार की नींद खुल गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। कलेक्टरों ने इस संबंध में जिला पुलिस प्रमुख को सूचित कर दिया है। जिसमें साफ तौर पर अपराध दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

सार्वजनिक स्थलों के निरीक्षण का आदेश

राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को सतर्कता के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में राजकोट की घटना दोबारा न हो। जिसमें राज्य में मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, मॉल, थिएटर, फूड मार्केट, घनी आबादी वाले बाजार, गेम जोन समेत उन सभी जगहों की जांच करने का आदेश दिया गया है जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं।

जिनके पास फायर एनओसी नहीं होगी उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा

राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक, स्थानीय मामलातदार-नायब मामलातदार और पुलिस संयुक्त रूप से प्रत्येक स्थान पर सत्यापन के लिए जाएंगे और जो 
उस इकाई में फायर एनओसी का सत्यापन करेंगे। अगर किसी यूनिट के पास फायर एनओसी नहीं है तो उस यूनिट के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करने 
की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को तुरंत लागू करने के आदेश भी दिए गए हैं।

6 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया

राजकोट अग्निकांड में छह सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें दो सहायक अभियंता, दो उप अभियंता और दो पुलिस निरीक्षक शामिल हैं। गौरतलब है कि आग लगने की घटना के बाद आरोप लगे थे कि मसमोटा गेम जोन को बिना किसी अनुमति या अग्नि सुरक्षा, निकास-प्रवेश गेट चेकिंग जैसे सुरक्षा उपायों के बिना अनुमति दी गई थी। जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ और बड़ी संख्या में लोगों की जान भी चली गई।

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