सूरत : जानिए मतदान के लिए किन पहचानपत्रों और दस्तावेजों को मिली है मान्यता 

लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र-ईपीआईसी के अलावा 12 अन्य दस्तावेज भी स्वीकार किये जायेंगे

सूरत : जानिए मतदान के लिए किन पहचानपत्रों और दस्तावेजों को मिली है मान्यता 

लोकसभा आम चुनाव-2024 में मतदान से पहले मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र-ईपीआईसी पेश कर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। ईपीआईसी के अलावा 12 अन्य दस्तावेजों को भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए मंजूरी दे दी है।

गुजरात प्रदेश की 26 लोकसभा सीटों के आम चुनाव एवं 05 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए दिनांक 07/05/2024 को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन मतदाता की पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र-ईपीआईसी प्रस्तुत करना होगा। मतदाता फोटो पहचान पत्र-ईपीआईसी के स्थान पर 12 अन्य दस्तावेजों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिनका उपयोग दस्तावेज प्रस्तुत करके मतदान करने के लिए किया जा सकता है।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत जारी आरजीआई स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट शामिल हैं। फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़, केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, संसद सदस्यों/विधानमंडल के सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी  विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का समावेश होता है, जिसे प्रस्तुत कर वोट किया जा सकता है।

इसके अलावा, एनआरआई, यदि मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, तो उन्हें मतदान केंद्र पर केवल "मूल पासपोर्ट" प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। 

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