सूरत :  गुजरात की नई कपड़ा नीति के लिए उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री को दी सिफारिशें

एसजीसीसीआई द्वारा उद्योग को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध 

सूरत :  गुजरात की नई कपड़ा नीति के लिए उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री को दी सिफारिशें

गुजरात की नई कपड़ा नीति को लेकर मंगलवार 12 मार्च 2024 को गांधीनगर में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अन्य कपड़ा उद्योग हितधारकों ने मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल को नई कपड़ा नीति के संबंध में सिफारिशें दीं।

चैंबर अध्यक्ष रमेश वाघसिया ने कपड़ा उद्योग को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि गुजरात का कपड़ा उद्योग अन्य राज्यों से पीछे न रहे। उन्होंने कहा कि गुजरात की पुरानी कपड़ा नीति 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गई है और नई नीति 1 जनवरी 2024 से लागू की जानी चाहिए।

मुख्य सिफारिशें:

  • पुरानी कपड़ा नीति में चल रही सहायता को जारी रखना
  • उद्योगपतियों को और भी सहायता प्रदान करना
  • एलटी और एचटी बिजली कनेक्शन के लिए 30% पूंजीगत सब्सिडी, 7% ब्याज सब्सिडी और प्रति यूनिट 3 रुपये की विद्युत सब्सिडी प्रदान करना
  • मानव निर्मित फाइबर उद्योग के बेहतर विकास के लिए अच्छी प्रोत्साहन योजना को शामिल करना
  • लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले नई कपड़ा नीति की घोषणा करना

आश्वासन:

गुजरात सरकार के उद्योग एवं खनन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.जे. हैदर (आईएएस) एवं वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.पी. गुप्ता (आईएएस) ने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि उनकी सिफारिशों पर विचार किया जाएगा और नई कपड़ा नीति जल्द ही घोषित की जाएगी।

यह बैठक गुजरात के कपड़ा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नई कपड़ा नीति की दिशा तय करेगी।

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