सूरत : तक्षशिला अग्निकांड में अदालत का फैसला, आरोपी को चुकाने होंगे मृतक बच्चों के अभिभावकों को 35 लाख रूपयें

सूरत : तक्षशिला अग्निकांड में अदालत का फैसला, आरोपी को चुकाने होंगे मृतक बच्चों के अभिभावकों को 35 लाख रूपयें

24 मई 2019 को घटी इस घटना में एक के बाद एक कुल 22 मासूमों की हुई थी मौत

दो साल पहले शहर में हुए तक्षशिला अग्निकांड को गुजरात के इतिहास के सबसे बुरे दिनों में से एक माना जायेगा। इस दिन को  कभी नहीं भुलाया जा सकता। तक्षशिला अग्निकांड में 22 मासूम छात्र आग में झुलसकर मर गये थे। अब उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने बिल्डर हसमुख वेकारिया को सशर्त जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने आरोपी को मृतक के अभिभावकों को 4 महीने के भीतर 35 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामले के 14 आरोपियों में से 12 को जमानत मिल चुकी है। हालांकि अभी क्लास मैनेजर भार्गव बुटानी और बिल्डर दिनेश वेंकरिया जेल में हैं।
आपको बता दें कि सूरत की तक्षशिला अग्निकांड में 22 मासूम छात्रों की मौत हो गई थी। सूरत पुलिस ने मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया था। 26 मई 2019 से जेल में बंद बिल्डर हरसुख वेंकरिया को कल हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। साथ ही आरोपी हरसुख वेकारिया को 4 महीने के भीतर 35 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि सूरत में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 24 मई साल 2019 के दिन शाम के करीब 4 बजे, सूरत के तक्षशिला में लगी आग लग गई जिसमें एक-दो नहीं बल्कि 22 मासूमों की जान चली गई।एक तरफ छात्र अपनी जान बचाने के लिए इमारत की चौथी मंजिल से कूद रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 16 मासूम लोग झुलस गए। आग की लपटों में घिरा हुआ है। इस घटना में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था।