सूरत : ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में अतुल बेकरी मालिक जेल के हवाले

सूरत : ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में अतुल बेकरी मालिक जेल के हवाले

नशे की हालत में कुचला था 28 वर्षीय युवती को, सापराध मानव वध की लगाई गई थी धारा

सूरत शहर में ड्रिंक एन्ड ड्राइव के मामले के आरोपी अतुल वेकरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतुल बेकरी के संचालक अतुल वेकरिया को गिरफ्तार करने के बाद उमरा पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था पुलिस ने रिमांड नहीं मांगा। इसलिए आरोपी को जेल में भेज दिया गया हालांकि आरोपी के वकील ने जमानत की मांग की थी जिसे की नामंजूर कर दिया गया।
सूरत में वेसू के अभिषेक पार्क सोसाइटी में रहने वाली और यूनिवर्सिटी में काम करने वाली 28 साल की महिला उर्वशी चौधरी 26 तारीख को अपने भाई नीरज के साथ फ्रेन्की लेने गई थी। उर्वशी अपने बाइक पर बैठी थी उस दौरान नशे की हालत में कार चलाकर आ रहे अतुल वेकरिया की कार ने उसे ठोकर मार दी। जिससे की उर्वशी की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं लगाई थी, जिससे कि उसे 15000 की शर्त पर जमानत मिल गई। 
बाद में इस मामले ने ज़ोर पकड़ लिया और अतुल वेकरिया के खिलाफ मानव हत्या की धारा भी दर्ज की गई। जिससे कि अतुल वेकरिया गिरफ्तारी से बचने के लिए छुप गए थे और उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की थी। जमानत की सुनवाई के पहले ही 9 अप्रैल के पहले पुलिस के समक्ष उपस्थित हो गए थे। आरोपी के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद पुलिस ने रिमांड की कार्यवाही स्थगित कर दी और अतुल वेकरिया को सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था। 12 दिन तक सिविल हॉस्पिटल में उपचार के बाद अतुल वेकरिया का कोरोनावायरस नेगेटिव आया तब उमरा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर इंचार्ज कोर्ट में उपस्थित करके रिमांड नहीं मांगा जिससे कि आरोपी की जमानत की मांग की गई थी लेकिन आरोपी के समक्ष सेशन कोर्ट में ट्रायल अपराध की धाराएं लगी होने से जमानत देने से इंकार कर दिया गया।
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