आरबीआई ने बैंकों से कहा, 'ब्याज पर ब्याज' वापस करने की नीति बनाएं

आरबीआई ने बैंकों से कहा, 'ब्याज पर ब्याज' वापस करने की नीति बनाएं

लोकडाउन के दौरान लिए गए व्याज के व्याज को वापिस करने की या समायोजित केरने की दी सूचना

मुंबई, 7 अप्रैल (आईएएनएस)| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों और एनबीएफसी को निर्देश दिया है कि वे 1 मार्च से 31 अगस्त, 2020 तक की अधिस्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं को दिए गए 'ब्याज पर ब्याज' को वापस करने या समायोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को तुरंत लागू करें। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कर्जदारों को बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया था कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा घोषित छह महीने की मोहलत के दौरान 2 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण सहित किसी भी ऋण पर कोई दंड या चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा।
सभी वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए जारी एक अधिसूचना में, आरबीआई ने कहा, "इस निर्णय के अनुरूप सभी उधार संस्थानों को अधिस्थगन अवधि 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक के दौरान उधारकर्ताओं को चार्ज किए गए 'ब्याज पर ब्याज' को वापस करने/समायोजित करने के लिए इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के स्थान पर रखा जाएगा।"
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी उधार संस्थानों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को समान रूप से पत्र और आत्मा में लागू किया जाता है, विभिन्न सुविधाओं के लिए राशि की गणना या समायोजित करने के लिए कार्यप्रणाली को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अन्य के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा। उद्योग के प्रतिभागियों और निकायों, जो सभी उधार संस्थानों द्वारा अपनाया जाएगा, यह जोड़ा।
यह उल्लेख किया गया है कि राहत सभी उधारकर्ताओं पर लागू होगी, जिनमें से अधिस्थगन अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की सुविधाओं का लाभ उठाया गया था, चाहे वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से लाभ उठाया गया हो या नहीं लिया गया हो। 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में उपरोक्त राहत के आधार पर उधार देने वाली संस्थाएं अपने उधारकर्ताओं के संबंध में वापस या समायोजित की जाने वाली कुल राशि का खुलासा करेंगी। बैंकों को लगभग 8,000 करोड़ रुपये उधार लेने पड़ सकते हैं।
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