नया श्रम कानून : एक जुलाई से लागू कर सकती है सरकार, जानिए क्या-क्या होगा बदलाव

नया श्रम कानून : एक जुलाई से लागू कर सकती है सरकार, जानिए क्या-क्या होगा बदलाव

हप्ते में मात्र चार दिन काम, पीएफ में इजाफा, कंपनी छोड़ने के दो दिन के भीतर ही हिसाब, पर इन-हैण्ड सैलरी में होगी कमी

काफी लम्बे समय से वांछित नया श्रम कानून जल्द ही लागू होने जा रहा हैं। सरकार इसे एक जुलाई से लागू करने की तैयारी में है और अगर ऐसा हो गया तो हफ्ते में पांच/ छः के बदले सिर्फ चार दिन काम करना होगा। वहीं, आपका पीएफ साझेदारी भी बढ़ जाएगी। हालांकि इस नियम के लागू होने के बाद इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। 
आपको बता दें कि नए श्रम कानून के लागू होने के बाद हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा। लेकिन दिन में काम के घंटे को 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया जाएगा। अगर कंपनी 12 घंटे के वर्क शिफ्ट को लागू करती है तो उसे कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। यानी हफ्ते में कर्मचारियों को 48 घंटे काम करना होगा। बता दें, 12 घंटे के शिफ्ट में कर्मचारियों को दिन में दो बार आधे-आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी। साथ ही किसी कंपनी में काम से इस्तीफा देने पर मात्र दोदिन में हिसाब हो जायेगा।
वहीं वेतन के दृष्टिकोण से देखें तो नए लेबर कोड के अनुसार कर्मचारी का मूल वेतन का कुल वेतन 50% या उससे अधिक होना चाहिए। ऐसे में इस नियम के आने के साथ इन हैंड सैलरी यानि हर महीने अकाउंट में आने वाली या मिलने वाली पगार कम हो जाएगी लेकिन पीएफ बढ़ जाएगा।  पीएफ बढ़ने से कर्मचारियों की भारी बचत होगी। साथ ही नए लेबर कोड लागू होने के बाद पेंशन की रकम में भी इजाफा होगा। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, इंसेटिव में भी इजाफा हो सकता है। 
गौरतलब है कि नया श्रम कानून पहले अक्टूबर 2021 को ही लागू किया जाना था। लेकिन तब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कारण ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार 1 जुलाई से इसे लागू कर सकती है। हालांकि, सरकार की तरफ से इसे लागू करने को लेकर कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। 
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