गुजरात : क्या गाड़ी चलाते वक्त साथ रखना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक, जाने क्या लिया गया निर्णय

गुजरात : क्या गाड़ी चलाते वक्त साथ रखना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक, जाने क्या लिया गया निर्णय

यदि किसी के पास अपनी गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी बुक नहीं हो तो वह चिंतित हो जाता है। यदि आपके पास भी गाड़ी के ड्राइविंग लायसन्स काफी जरूरी है। हालांकि यदि आपके पास भी ड्राइविंग लायसंस और आरसी बुक नहीं है तो यह खबर आपके लिए है। गुजरात परिवहन आयुक्त ने एक बेहद अहम फैसला लिया है। यदि आप आयुक्त द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय को जानते हैं, तो आपको यातायात पुलिस के सामने आपको विनंती नहीं करनी पड़ेगी। गुजरात वाहनव्यवहार कमीशन द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार अब गाड़ी चलाते वक्त आपको अपने आरिजिनल दस्तावेज़ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 
सर्वर की खामी और अन्य कारणों से आरटीओ द्वारा ग्राहकों को ड्राइविंग लायसंस और आरसी बुक देने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरटीओ से समय से कागज नहीं मिल रहे और इसके कारण उन्हें दंड भी भरना पड़ रहा है। इस तरह की शिकायतों को लेकर वाहन व्यवहार कमिश्नर ने चालकों को ड्राइविंग लायसंस की कॉपी रखने की हिदायत दी है। इस बारे में वाहन व्यवहार कमिश्नर ने सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि यात्री के पास मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस सहित डाउनलोड किए गए दस्तावेजों को मान्य रखा जाएगा। 
कमिश्नर ऑफ व्हीकल ट्रांजैक्शन ने सर्कुलर में कहा कि आवेदक के ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की मंजूरी के बाद पंजीकृत पते पर पहुंचने से पहले आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के ए-4 साइज के डाउनलोड किए गए पीडीएफ को दिखा सकता है या ए-4 आकार का ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट दिखा सकता है। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने पर, आवेदक अनुमोदन एसएमएस लिंक से या प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस विकल्प का चयन करके मोबाइल नंबर पर लाइसेंस डाउनलोड कर सकता है। यह दस्तावेज मोटर वाहन नियम-12 के तहत मान्य होगा।

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