वडोदरा : कॉर्पोरेशन में ऑप्टिकल फाइबर केबल कलेक्शन रजिस्टर मेंटेन न होने से राजस्व पर सीधा असर
महासभा ने प्रति टावर 1000 रुपये लेवी का सुझाव दिया है
नगर पालिकाएं मोबाइल दूरसंचार टावर वार्षिक परमिट शुल्क राजस्व की कमजोर वसूली कर रही हैं। इतना ही नहीं कई वार्डों द्वारा मोबाइल दूरसंचार टावरों का वार्षिक लाइसेंस शुल्क रजिस्टर भी संधारित नहीं किया गया है। जो बेहद गंभीर मामला है और इससे निगम को भारी आर्थिक क्षति हो रही है।
नगर पालिका में शामिल क्षेत्र में विभिन्न सेलुलर सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा मोबाइल दूरसंचार टावर लगाए गए हैं। मोबाइल दूरसंचार टावरों पर स्थापना शुल्क और वार्षिक लाइसेंस की निःशुल्क वसूली के लिए गुजरात सरकार के शहरी विकास और शहरी आवास विभाग द्वारा एक स्पष्ट नीति तैयार की गई है। जिसका कार्यान्वयन नगर पालिका की भूमि संपत्ति (वाणिज्यिक) शाखा द्वारा किया जाता है। विभिन्न वार्ड कार्यालयों के वार्ड अधिकारी ने अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाइल दूरसंचार टावरों पर स्थापना शुल्क के साथ-साथ वार्षिक लाइसेंस शुल्क भी वसूलने का निर्णय लिया। यह निर्णय लिया गया कि उप कार्यकारी अभियंता अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाइल दूरसंचार टावरों की एक सूची (सुनिश्चित ऊंचाई के साथ) प्रस्तुत करेंगे।
गुजरात सरकार ने शहरी विकास और वार्षिक लाइसेंस फी के तौर पर टावर की ऊंचाई पर प्रति मीटर 1000 रुपये शुल्क लगाने की बात कही है। वार्षिक लाइसेंस शुल्क हर दो साल में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ तदनुसार लिया जाएगा। महासभा ने प्रति टावर 1000 रुपये लेवी का सुझाव दिया है। वार्षिक लाइसेंस शुल्क की वसूली को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है। नगर पालिका के स्वामित्व वाले वार्ड नंबर 8 कार्यालय में मोबाइल टेलीकम्यूनिकेशन टावर के इंस्टॉलेशन शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क आय की जांच में अनियमितताएं पाई गई हैं।
लंबे समय से पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया नहीं की गई है। नियमित मांग नोटिस/कर चालान जारी नहीं किया गया है। रजिस्टरों में एकत्रित राशि की मूल रसीदें और दैनिक रसीदें शामिल नहीं हैं। पाया गया कि परिचालन से संबंधित रजिस्टरों का रखरखाव समय पर नहीं किया जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई उल्लेख नहीं है, मोबाइल टावर रजिस्टर में 3 साल का अग्रिम किराया और रजिस्टर निर्धारित पैटर्न के अनुसार संधारित नहीं है। रजिस्टर सिक्का रजिस्टर में दर्ज नहीं है और उस पर अधिकृत हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त मामले में वार्ड नंबर 8 द्वारा दंडात्मक ब्याज सहित कुल 1,29,10,712 रुपये की वसूली की जानी है, जिसकी जानकारी ऑडिट शाखा द्वारा दी गयी है। नगर पालिका के स्वामित्व वाले वार्ड क्रमांक 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कार्यालय में मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टॉवर कार्यालय का वार्षिक लाइसेंस शुल्क रजिस्टर नहीं रखा गया है। जो कि बेहद गंभीर मामला है।