अहमदाबाद : किंजल दवे की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने गाना गाने पर लगाया रोक
इससे पहले सिविल कोर्ट ने किंजल दवे को गाना गाने की इजाजत दे दी थी
याचिकाकर्ता ने सिविल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी
एक समय बेहद मशहूर गाने 'चार बंगड़ीवाली गाड़ी' से चर्चा में आई लोक गायिका किंजल दवे को अब यह गाना भारी पड़ गई हैं। हाल ही में सिविल कोर्ट ने किंजल दवे को राहत देते हुए गीत गाने की इजाजत दी थी, अब हाई कोर्ट ने किंजल दवे को गाना गाने पर रोक लगा दिया है। हाई कोर्ट द्वारा रोक बढ़ाए जाने से किंजल दवे की परेशानी बढ़ गई है।
'चार बंगाड़ीवाली गाड़ी' गाने का मामला कोर्ट में आने के बाद से किंजल दवे की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने इस गाने के गाने पर लगी रोक को बढ़ा दिया है। रिबोन एंटरटेनमेंट कंपनी ने अहमदाबाद के सिटी सिविल कोर्ट में कॉपीराइट का मामला दायर किया था, लेकिन याचिकाकर्ता गीत के कॉपीराइट होने का सबूत नहीं दे सका, जिससे किंजल दवे केस जीत लिया और उन्हें राहत मिल गई। हालांकि याचिकाकर्ता ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जहां हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को सही ठहराया और किंजल दवे के 'चार बंगडीवाली गाड़ी' गाना गाने पर लगी रोक को 6 मार्च तक बढ़ा दिया। जिससे एक बार फिर किंजल दवे की परेशानी बढ़ गई है।
जानिए गाने को लेकर क्या है विवाद?
किंजल दवे द्वारा गाया गया गाना 'चार बंगडीवाली गाड़ी' 20 दिसंबर 2016 को आरडीसी गुजराती के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। यह गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके बाद जनवरी 2017 में रेड रिबोन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐसा दावा किया था कि ऑस्ट्रेलिया के कार्तिक पटेल ने नवंबर 2015 में इस गाने की संकल्पना की थी। उन्होंने इस गाने का वीडियो 29 सितंबर 2016 को काठियावाड़ी किंग्स के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। यानी कार्तिक पटेल के गाने को किंजल दवे ने अपने शब्दों में गाया है।