जूनागढ़ पुलिस रिश्वतकांड: तरल भट्ट को 4 दिनों के रिमांड पर भेजा गया
जूनागढ़ पुलिस रिश्वतकांड में सरकारी वकील ने मामले के मुख्य आरोपित तरल भट्ट का 14 दिन का रिमांड मांगा
जूनागढ़, 3 फरवरी (हि.स.)। जूनागढ़ पुलिस रिश्वतकांड में आरोपित तरल भट्ट को जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 7 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने निलंबित पीआई को एक दिन पूर्व शुक्रवार को अहमदाबाद के एसजी हाइवे से गिरफ्तार किया था।
जूनागढ़ पुलिस रिश्वतकांड में सरकारी वकील ने मामले के मुख्य आरोपित तरल भट्ट का 14 दिन का रिमांड मांगा। आरोपित के वकील ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता से तरल भट्ट ने सीधे तौर पर रुपये की मांग नहीं की है। कांड के मुख्य आरोपित एसओजी के अधिकारी हैं। सरकारी वकील ने दलील दी कि तरल भट्ट ने बैंक खातों का विवरण किस तरह और किसके जरिए हासिल किया था।
पुलिस के अनुसार जूनागढ़ रिश्वतकांड मामले में जूनागढ़ के पुलिस अधिकारी सैकड़ों करोड़ रुपये के मधुपुरा क्रिकेट सट्टाकांड में आरोपितों के बैंक अकाउंट से संबंधित डाटा हासिल करने में सफल हो गए थे। इसके बाद आरोपित तरल भट्ट के साथ अन्य आरोपियों ने फर्जी नोटिस भेजकर सभी खाताधारकों से रुपये उगाही की कोशिश शुरू कर दी थी।
पूरे मामले में तरल भट्ट सहित तीन पुलिस अधिकारी शामिल थे, जिन पर रुपए की मांग करने का आरोप लगा है। मामले में पीआई तरल भट्ट, एसओजी पीआई एमएम गोहिल और एएसआई दीपक जानी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। शिकायत दर्ज होने के बाद से ही तीनों फरार थे। विवाद के बाद जांच गुजरात एटीएस को सौंपी गई। गुजरात एटीएस के अनुसार तरल भट्ट को शुक्रवार को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था।
केरल के व्यवसायी कार्तिक भंडारी का बैंक खाता जूनागढ़ एसओजी ने फ्रिज किया था। व्यापारी को जूनागढ़ बुलाया गया जहां ईडी में रिपोर्ट करने की धमकी दी। खाता अनफ्रिज करने के लिए 25 लाख रुपए की मांग की गई। जिसके बाद कारोबारी ने जूनागढ़ के रेंज पुलिस महानिरीक्षक से संपर्क किया। रेंज आईजी ने जांच करते हुए खुलासा किया कि 335 ऐसे खाते गलत तरीके से एसओजी द्वारा फ्रिज किए गए थे। यहां तक कि आरोपितों ने फर्जी नोटिस भी जारी किए। इसके बाद पीआई तरल भट्ट, एसओजी पीआई अरविंद गोहिल और एएसआई दीपक जानी को निलंबित कर दिया। तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईजी कार्यालय के शक्तिसिंह गोहिल ने बी डिवीजन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।