अब सोने, चांदी और कीमती धातुओं के सिक्कों पर आयात शुल्क बढ़कर 15 फीसदी
सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूसी) को इससे छूट है
नई दिल्ली, 23 जनवरी (हि.स.)। सरकार ने सोने, चांदी और कीमती धातुओं के सिक्कों पर मौजूदा आयात शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है। नई दरें 22 जनवरी से प्रभावी हो गईं है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सोने, चांदी और कीमती धातुओं के सिक्कों पर आयात शुल्क अब 15 फीसदी होगा। इसमें 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) और 5 फीसदी एआईडीसी (कृषि अवसंरचना विकास उपकर) शामिल है। हालांकि, सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूसी) को इससे छूट है।
इसके साथ ही मंत्रालय ने कीमती धातुओं वाले प्रयुक्त उत्प्रेरकों पर भी आयात शुल्क को बढ़ा दिया है। अधिसूचना के अनुसार एसडब्ल्यूएस से छूट के साथ 10 फीसदी मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और 4.35 फीसदी एआईडीसी (कृषि अवसंरचना विकास उपकर) सहित शुल्क को बढ़ाकर 14.35 फीसदी कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक नई दरें 22 जनवरी, 2024 से प्रभावी हो गई है।