वडोदरा बोट दुर्घटना: सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

स्कूल के प्रिंसिपल, ट्रस्टी, कलक्टर और मनपा आयुक्त पर कार्रवाई की मांग

वडोदरा बोट दुर्घटना: सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

वडोदरा, 20 जनवरी (हि.स.)। वडोदरा के हरणी तालाब बोट दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में स्कूल के प्रिंसिपल, ट्रस्टियों समेत कलक्टर व महानगर पालिका आयुक्त पर कार्रवाई की मांग की गई है।

18 जनवरी की शाम हरणी तालाब में बोट पलटने से 12 बच्चों समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में प्रशासन की लापरवाही खुल कर सामने आई है। बगैर लाइफ जैकेट के बच्चों को बोट में बैठाया गया था, वहीं बोट चालक से लेकर संचालनकर्ता तक सभी बोटिंग पेशे से नहीं थे।

घटना को लेकर मोरबी ब्रिज दुर्घटना में 112 पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे वकील उत्कर्ष दवे ने सुप्रीम कोर्ट में हरणी बोट दुर्घटना के पीड़ित पक्ष की तरफ से याचिका दायर की है। याचिका में कलक्टर और मनपा आयुक्त को लापरवाही को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है।

साथ ही राज्य सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में जिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है, उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निरीक्षण के तहत जांच करने की मांग शामिल है। पीड़ित परिवारों को 6 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने की मांग की गई है।

Tags: Vadodara