सूरत : केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में ट्रक चालकों ने हाईवे पर रैली निकाली
बीआरटीएस और सिटी बस चालकों ने शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया
सूरत में बसों, ट्रकों और ट्रेलरों समेत बड़े वाहनों के चालकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा कानून में किये गये बदलाव का विरोध किया जा रहा है। नए कानून के मुताबिक, दुर्घटना के बाद ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करने समेत 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। सूरत सिटी बस और बीआरटीएस बस चालकों द्वारा अठवागेट पर एक विरोध रैली का आयोजन किया गया था। उधर, हाईवे पर ट्रकों व ट्रेलरों के चालकों ने सडक बंद कर विरोध प्रदर्शन किया।
सूरत में सिटी बसों के ड्राइवरों की हड़ताल के कारण सभी बीआरटीएस और सिटी बसें डिपो में खड़ी हैं। लगभग 1000 से अधिक बसें सड़क से गायब हो गई हैं। तीन दिनों तक हड़ताल होने से बसें डिपो में खड़ी हैं। अनुमान है कि 3 दिन तक यात्रियों का काफी मुश्किलों का सामना करना पडेगा। आज बस चालकों ने रैली निकाली और कहा कि इस दुर्घटना में सिर्फ बड़े वाहनों के चालकों को सजा देना ठीक नहीं है, जबकि दुर्घटना किसी की गलती से नहीं हुई है, इसलिए हम विरोध करने आये हैं।
हजीरा इलाके में भी नेशनल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। पांच किलोमीटर हाईवे जाम हो गया है वाहनों के पहिए रुक गए है। घटना की जानकारी मिलने पर इच्छापुर पुलिस स्टेशन और हजीरा पुलिस का स्टाफ मौके पर पहुंचा। चालकों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया।
नया हिट एंड रन कानून क्या है?
सड़क पर दुर्घटना का शिकार होकर भागने वालों के मामले में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना करने वाला व्यक्ति दुर्घटना के बाद भाग जाता है और घायल व्यक्ति को सड़क पर छोड़ देता है। तो उसे 10 साल की सज़ा होगी, लेकिन अगर दुर्घटना करने वाला घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाए तो सज़ा कम हो जाएगी।