सूरत : 'डेटा प्रोटेक्शन एक्ट-2023' की जानकारी देकर साइबर हमलों से बचने कार्यशाला आयोजित
चैंबर ऑफ कॉमर्स ने व्यवसायियों और कारोबारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया
कार्यशाला में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ स्वाति फड़के एवं धर्मेश राठौड़ ने व्यवसायियों-व्यापारियों को विस्तार से जानकारी दी
दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें वक्ता के रूप में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ स्वाति फड़के और धर्मेश राठौड़ ने व्यवसायियों और कारोबारियों को डेटा प्रोटेक्शन एक्ट-2023 के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ स्वाति फड़के ने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक कंपनियों को डेटा सुरक्षित रखना होगा। उन्हें किसी भी डार्क वेब पर रखा या साझा नहीं किया जा सकता है। वह व्यक्तिगत डेटा कैसे व्यवस्थित करता है और स्मार्ट डिवाइस पृष्ठभूमि में डेटा कैसे कैप्चर करते हैं? उसके बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा, डेटा संरक्षण अधिनियम केवल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों में लागू डेटा सुरक्षा के नियमों और कानूनों के बारे में भी विस्तार से बताया।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ धर्मेश राठौड़ ने संगठनों और कॉरपोरेट कंपनियों में साइबर सुरक्षा पर फोकस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, साइबर हमलावरों के पास हमला करने के लिए कई समय और उद्देश्य हो सकते हैं। वे ब्लूटूथ के जरिए किसी भी साइट या ऐप पर साइबर हमले कर सकते हैं। 90 के दशक में सिर्फ वायरस ही देखने को मिलते थे लेकिन अब मोबाइल, लैपटॉप और वेबसाइट हैक होने लगे हैं। उन्होंने साइबर अटैक से बचने के उपाय बताए। इसके साथ ही कंपनियों या संगठनों ने बताया कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। साइबर हमले करने के लिए साइबर हमलावर नागरिक डेटा और एपीआई कैसे प्राप्त करते हैं? इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी।
चेंबर ऑफ कॉमर्स के ग्रुप चेयरमैन कमलेश गजेरा ने स्वागत भाषण दिया। कार्यशाला में चैंबर के पूर्व अध्यक्ष रोहित मेहता समेत उद्योगपति-व्यापारी और प्रोफेशनल्स मौजूद थे। पूरे कार्यशाला का संचालन चैंबर की साइबर सुरक्षा समिति के अध्यक्ष नीरव गोटी ने किया। दोनों विशेषज्ञों ने साइबर सुरक्षा अधिनियम के संबंध में दर्शकों के विभिन्न प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया और कार्यशाला संपन्न हुई।