सूरत : सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए पकड़े गए लोगों को सीसीटीवी के तहत जुर्माना भरना होगा
स्वच्छता अपनाएं, पैसे बचाएं, सूरत को सुंदर बनाए रखना,
सूरत को सुंदर बनाए रखने के लिए एसएमसी ने अब सार्वजनिक स्थानों पर पान खाने वालों पर अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। अब सुरती लोगों को सार्वजनिक स्थान पर पान की पीचकारी मारते (थूंकते) हुए पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपये और दूसरी बार गंदगी फैलाते पकड़े जाने पर ढाई गुना जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। सूरत नगर निगम ने पुलिस विभाग के 2500 और पुलिस विभाग के 750 सहित कुल 3250 सीसीटीवी कैमरों के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को दंडित करना शुरू कर दिया है। हालांकि, अब तक पायलोट प्रोजेक्ट के तहत 100 लोगों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति समय सीमा के भीतर जुर्माना नहीं भरता है तो उसे अधिक जुर्माना भी देना होगा।
सूरत शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी नगर पालिका द्वारा संचालित इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर से की जा रही है। कुछ समय पहले ही सड़कों पर कूड़ा-कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सीसीटीवी से कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र को सतर्क बनाया गया था, जिसके बाद आवारा मवेशियों पर भी सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। तो अब सूरत की सड़कों पर थूक-थूक कर गंदगी करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने आंखें लाल हो गई हैं। सूरत नगर निगम ने तकनीक, सीसीटीवी कैमरों की मदद से सड़कों पर थूकने वाले मोपेड, बाइक, रिक्शा या कार चालकों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। पहली बार 100 रुपये और दूसरी बार 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
अब कैमरे की मदद से सार्वजनिक सड़कों पर थूकने और गंदगी फैलाने वालों के ई-चालान काटे जाने लगे हैं। नगर पालिका के अपने 2500 कैमरे और पुलिस विभाग के 750 कैमरों की निगरानी से प्रदूषण फैलाने वालों का पता लगाया जाएगा और आरटीओ के साथ एकीकृत कर वाहन नंबर, व्यक्ति का नाम और पता के आधार पर ई-चालान जारी किया जाएगा। प्रदूषण फैलाने पर उस जोन का स्वास्थ्य विभाग उस व्यक्ति पर ई-चालान काटेगा।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम ने जीपीएमसी एक्ट-2016 के अनुसार आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। नगर निगम ने 10 दिनों से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है और सीसीटीवी निगरानी के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर थूकने के लिए 100 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। इनमें रांदेर जोन में 17, सेंट्रल जोन में 19, कतारगाम में 11, लिंबायत में 24, वराछा में 6, उधना में 11, अथा में 8 और पुनागाम में 4 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। अब सख्ती से अमल करते हुए पहली बार 100, दूसरी बार 250 का जुर्माना लगाया जाएगा।
ई-चालान राशि का भुगतान 7 दिनों के भीतर करना होगा
यदि कोई व्यक्ति चलती बाइक या किसी चलते वाहन से सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर थूकता है, पान-मावा पिचकारी, गुटखा मसाला या किसी अन्य प्रकार का कचरा फेंकता है, तो उसे सूरत नगर निगम द्वारा सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा जा सकता है। उस वाहन मालिक पर नोटिस का उल्लंघन करने पर प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा। व्यक्ति को 7 दिन के भीतर नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्र या नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर ई-मेमो भरना होगा। समय सीमा के अंदर जुर्माना नहीं भरने पर 250 रुपये जुर्माना देना होगा।