गुजरात : मोरबी ब्रिज दुर्घटना मामले में हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को दी राहत, नियमित जमानत मिली

दोनों आरोपी ब्रिज पर टिकट कलेक्शन के काम में लगे थे

गुजरात : मोरबी ब्रिज दुर्घटना मामले में हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को दी राहत, नियमित जमानत मिली

मोरबी पुल गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी

मोरबी झूला पुल ढहने के मामले में दो आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी गई है। ये दोनों आरोपी पुल पर टिकट वसूली के काम में शामिल थे और पुलिस ने लापरवाही से टिकट बेचने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया।

दोनों आरोपियों को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वे पुलिस को सहयोग करेंगे

अदालत ने मोरबी झूला पुल मामले में आरोपी को नियमित जमानत दे दी है। टिकट वितरण और कलेक्शन में शामिल दोनों आरोपियों महादेव सोलंकी और मनसुख पटेल को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वे पुलिस जांच में सहयोग करेंगे। जांच में पता चला कि मोरबी पुल हादसे वाले दिन 3165 टिकट बेचे गए थे। इस मामले में मृतक के परिजनों की ओर से अर्जी का विरोध किया गया था। परिवार ने आरोप लगाया था कि टिकटों की कालाबाजारी की गई जिसके कारण पुल पर भीड़ बढ़ गई और पुल गिर गया।

हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई

मोरबी में माचू नदी पर झूला पुल का नवीनीकरण ओरेवा कंपनी द्वारा किया गया था। मोरबी का झूला पुल 26 अक्टूबर को खोला गया था लेकिन खुलने के 5 दिन के अंदर ही पुल ढह गया। इस घटना में 135 लोगों की जान चली गई थी और 56 लोग घायल हो गए थे।

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