ईडी ने मलाइका मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी की 60.4 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

ईडी ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)-2002 एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है

नई दिल्ली, 09 जून (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मलाइका मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एमएमसीसीएस) की 60.4 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)-2002 एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है।

ईडी ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि एमएमसीसीएस में जमाकर्ताओं के पैसे के अन्यत्र इस्तेमाल से संबंधित वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि पीएमएलए 2002 एक्ट के तहत गिल्बर्ट बैपटिस्ट, उनके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और उनके नियंत्रण वाली इकाइयों से संबंधित महाराष्ट्र और कर्नाटक में फ्लैट, दुकानों और जमीनों सहित 60.44 करोड़ रुपये की 52 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि महाराष्ट्र में मीरा रोड पुलिस स्टेशन द्वारा दायर प्राथमिकी और दो आरोप पत्रों के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की गई। ईडी को जांच में पता चला है कि मलाइका मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना 2010 में मार्कलाइन बैपटिस्ट गिल्बर्ट बैप्टिस्ट ने की थी।


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