केन्द्र सरकार का 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का निर्णय, 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे

2000 रुपए के नोट को चलन से हटाने की घोषणा की

केन्द्र सरकार का 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का निर्णय, 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। लेकिन बड़ी बात ये है कि नोट की वैलिडिटी खत्म होने वाली नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि अब 2000 रुपए के नए नोट नहीं छापे जाएंगे। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन इसे चलन से वापस लिया जा रहा है। आरबीआई ने कहा है कि ये नोट कानूनी तौर पर 30 सितंबर तक वैध रहेंगे।

इस नोट की छपाई पिछले तीन साल से बंद है

दो हजार रुपये का नोट आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत पेश किया गया था। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद होने के बाद करेंसी की जरूरत को देखते हुए इन नोटों को पेश किया गया था। दूसरा नोट बाजार में पर्याप्त मात्रा में आने के बाद रु. 2,000 फेल हो गए थे। इसलिए 2018-19 में रु. 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी गई थी।

बैंकों में नोट बदलने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी

लोग अपने बैंक खातों में 2000 रुपये का नोट जमा कर सकते हैं अथवा किसी भी बैंक शाखा में जाकर अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के साथ बदले जा सकते हैं। लोगों को ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये के नोट ही बदले जा सकते हैं। यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को समाप्त होगी।

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