गुजरात : सुप्रीम कोर्ट ने 28 जजों का प्रमोशन रीलीव किया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 68 में से 40 जजों की एडिशनल जजों की पदोन्नति वापस ली गई, 28 जजों को राहत मिली

गुजरात : सुप्रीम कोर्ट ने 28 जजों का प्रमोशन रीलीव किया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 68 में से 40 जजों की एडिशनल जज के तौर पर प्रमोशन वापस ले लिया गया है। हालांकि, 68 में से 28 जजों को रिलीव कर दिया गया है। 28 जजों की प्रोन्नति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 68 जजों में से 40 को प्रमोशन से हटाकर सीनियर सिविल जज के तौर पर नियुक्त किया गया है। 68 पदोन्नत न्यायाधीशों में से 40 न्यायाधीशों का प्रमोशन रद्द कर दिया गया है।

गौरतलब है कि गुजरात के सीनियर सिविल जज कैडर के 2 अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। जिसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इससे पहले गुजरात की निचली अदालत के 68 जजों की पदोन्नति रोक दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के इस प्रमोशन पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास अवलोकन किया था। जिसके आधार पर यह प्रतिबंध लगाया गया था। जिसके बाद सोमवार को 68 में से 40 जजों की एडिशनल जज के तौर पर प्रमोशन वापस लेने का फैसला किया गया है। इसलिए 28 जजों की प्रोन्नति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था

9 मई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में निचली अदालत के 67 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को इस अर्जी पर दोनों पक्षों की सुप्रीम कोर्ट में दलीले पूरी हो गई।

कुल 67 जजों का तबादला और प्रमोशन किया गया था

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि में 2 साल की सजा सुनाने वाले सूरत के चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज एच एच वर्मा का पदोन्नति सहित तबादला कर दिया गया था। उनके साथ 67 अन्य न्यायाधीशों को भी पदोन्नत किया गया था। इसके बाद इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर नई सूची की मांग की गई

याचिका में गुजरात हाईकोर्ट की जजों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सूची और अधिसूचना को रद्द करने और योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर नई सूची बनाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश एच. एच वर्मा को राजकोट कोर्ट में 16वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत और नियुक्त किया गया था। उन्होंने ही राहुल गांधी के मामले में फैसला सुनाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है।