गुजरात : कलोल कोर्ट ने पॉक्सो के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

आरोपी ने बच्ची को चाकलेट का झांसा देकर लगातार 3 दिन तक दुष्कर्म किया था

गुजरात : कलोल कोर्ट ने पॉक्सो के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

कलोल कोर्ट ने पॉक्सो के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश एए नानावती ने कलोल तालुका के एक गांव में एक लड़की से लगातार तीन दिनों तक बलात्कार करने के अपराध में एक लड़की को सजा सुनाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी संजयसिंह उर्फ ​​बृजपालसिंह ठाकुर ने लगातार तीन दिनों तक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। 28, 29 व 30 जनवरी-2021 को जब कमरे में कोई मौजूद नहीं था तो उसने बच्ची को चाकलेट और दस रुपये का झांसा देकर तीन दिन तक दुष्कर्म किया और किसी से बात करने पर जान से मारने की धमकी दी। दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर कलोल न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

12 मई को विशेष POCSO न्यायाधीश एए नानावती ने कलोल सत्र न्यायालय में मामले का फैसला सुनाया। न्यायालय में मामला चलने के दौरान लोक अभियोजक के तर्क को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. उल्लेखनीय है कि एक माह पहले कलोल में भी एक आरोपी को पॉक्सो मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी।

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