गुजरात : हाईकोर्ट ने सूरत रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दी, पीड़िता के परिवार ने अर्जी दाखिल की थी

मेडिकल जांच की रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दी

गुजरात : हाईकोर्ट ने सूरत रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दी, पीड़िता के परिवार ने अर्जी दाखिल की थी

उच्च न्यायालय ने सूरत की एक बलात्कार पीड़िता को 26 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दे दी है। 23 वर्षीय पीड़िता के साथ उसके पिता के दोस्त ने दुष्कर्म किया था। इससे वह गर्भवती हो गई। हाईकोर्ट ने डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग के गर्भपात की इजाजत दे दी है।

क्या है पूरा मामला?

कुछ दिनों पहले सूरत की 23 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ उसके ही पिता के दोस्त द्वारा दुष्कर्म का बहुचर्चित घटना सामने आया था।  साथ ही पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। कुछ महीने बाद लड़की को पेट दर्द के साथ अस्पताल ले जाया गया। जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि लड़की गर्भवती थी। इस घटना के बाद लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ रांदेर थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी नवीन को गिरफ्तार कर लिया। 

हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी

लड़की के गर्भवती हो जाने पर परिजनों ने लड़की का गर्भपात कराने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। हाईकोर्ट में दायर याचिका में इस बात का जिक्र किया गया था कि 23 वर्षीय पीड़िता मानसिक रूप से अस्थिर है। इसके अलावा आवेदन में कहा गया था कि लड़की के पिता की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। आवेदन में कहा गया था कि परिवार बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता।

मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद मंजूरी

याचिका दाखिल किये जाने के बाद अनेक परीक्षण कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्ची का दिमाग स्थिर नहीं है। जो व्यक्ति खुद की देखभाल नहीं कर सकता वह बच्चे की देखभाल कैसे कर सकता है? ऐसी स्थिति में मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने पीड़िता को अबॉर्शन कराने की इजाजत दे दी है।

हाईकोर्ट इससे पहले भी ऐसी अनुमति दे चुका है

आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में 28 हफ्ते के गर्भपात की अनुमति दी थी। इसलिए इससे पहले 2020 में गुजरात हाई कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग को 24 हफ्ते के गर्भपात की इजाजत दी थी। किशोरी के साथ उसके जीजा ने दुष्कर्म किया था। जिससे वह गर्भवती हो गई थी। हाईकोर्ट ने डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग के गर्भपात की इजाजत दे दी है।