राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस ने सुनवाई से किया खुद काे अलग

गुजरात हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एजे देसाई गुरुवार को सुनवाई के लिए नई बेंच तय कर सकते हैं

राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस ने सुनवाई से किया खुद काे अलग

अहमदाबाद, 26 अप्रैल (हि.स.)। मोदी सरनेम पर मानहानि केस में राहुल गांधी की रिवीजन आवेदन पर गुजरात हाई कोर्ट की जज गीता गोपी ने 'नॉट बिफोर मी' कहकर सुनवाई से इनकार कर दिया।

गुजरात हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एजे देसाई गुरुवार को सुनवाई के लिए नई बेंच तय कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि गुरुवार को कोर्ट में संक्षिप्त सुनवाई होने के बाद अगली तारीख भी तय हो सकती है। इसकी वजह से राहुल गांधी की याचिका पर आगामी दिनों में सुनवाई हो सकती है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत सेशन्स कोर्ट से अपनी 2 साल की सजा के फैसले के खिलाफ एक दिन पूर्व मंगलवार को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राहुल गांधी के वकील पंकज चांपानेरी ने बुधवार को गुजरात हाई कोर्ट में अरजेंट सर्कुलेशन के लिए मांग की थी। इसके बाद इस पर तत्कालिक सुनवाई की गई।

गुजरात हाई कोर्ट में कांग्रेस राहुल गांधी के वकील चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की कोर्ट के समक्ष मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। संक्षिप्त सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा, "मेरे सामने नहीं (नॉट बिफोर मी)।’’

गुजरात हाई कोर्ट में इस घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी के वकील पंकज चंपानेरी ने कहा कि अब मामले को किसी अन्य कोर्ट में रखने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को एक नोट भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस सुनवाई के लिए सिंगल बेंच तय करेंगे। चंपानेरी ने कहा कि मामले को न्यायमूर्ति गीता गोपी की कोर्ट में ले जाने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि उनकी कोर्ट निचली अदालत के फैसलों के चुनौती वाले केस सुनती है।

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