अहमदाबाद : नरोडा गांव हत्याकांड मामले में विशेष अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया

पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, जयदीप पटेल समेत 69 आरोपी बरी, यह फैसला नरोडा गाम कांड के 21 साल बाद आया है

अहमदाबाद : नरोडा गांव हत्याकांड मामले में विशेष अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया

अहमदाबाद में 2002 के नरोडा गांव दंगा मामले में विशेष अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। 100 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य की जांच की गई। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, जयदीप पटेल समेत 69 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट का फैसला 21 साल बाद आया है।

पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई थी

अहमदाबाद के नरोडा गांव में भी पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। नरोडो थाने के करीब 70 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। गोधरा कांड के बाद 2002 के दंगों में नरोडा गांव हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल द्वारा मामले की अंतिम दलीलें पूरी कर ली गई थी। उस वक्त नरोडा गांव हत्याकांड मामले में पुलिस ने 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसमें पूर्वमंत्री माया कोडनानी सहित 69 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत ने फैसला सुनाया।

क्या थी पूरी घटना?

27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों के डिब्बे में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था। इसके जवाब में, 28 फरवरी 2002 को गुजरात में बंद की घोषणा की गई। इस बीच अहमदाबाद शहर सहित पूरे गुजरात में साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे, इस मामले में नरोडा पुलिस थाने में प्राथमिकी संख्या 98/2002 दर्ज की गई। जिसमें पुलिस ने 28 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बाद में जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। इसमें अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। बाद में, अन्य 50 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।

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