गुजरात : मोरबी पुल त्रासदी मामला, पुल निर्माण कंपनी ने हाईकोर्ट में अंतरिम मुआवजे के 14.62 करोड़ जमा कराए

मोरबी केबल ब्रिज के निर्माता ने पहले मुआवजा राशि जमा कर दी थी 

गुजरात : मोरबी पुल त्रासदी मामला, पुल निर्माण कंपनी ने हाईकोर्ट में अंतरिम मुआवजे के 14.62 करोड़ जमा कराए

फिलहाल मामले को ठंडे बस्ते में डाला जाए

मोरबी ब्रिज दुर्घटना मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि फिलहाल मामले को ठंडे बस्ते में डाला जाए। उन्होंने कहा कि अक्षम होने के कारण मोरबी नगरपालिका का अतिक्रमण कर लिया गया है। मोरबी केबल ब्रिज के निर्माता ने पहले मुआवजा राशि जमा कर दी थी और शेष 14.62 करोड़ रुपये मंगलवार को जमा कर दिए गए हैं। पुल बनाने वाली कंपनी ऑरेवा ग्रुप ने अंतरिम मुआवजे के लिए 14.62 करोड़ रुपए जमा किए हैं।

30 अक्टूबर को मोरबी में एक झूला पुल गिर गया था

ऑरेवा समूह ने मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय को बताया कि फरवरी में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उसने पुल दुर्घटना के पीड़ितों को अंतरिम मुआवजे के रूप में 14.62 करोड़ रुपये जमा किए हैं। पुल का निर्माण करने वाली कंपनी ऑरेवा ग्रुप ने यह राशि शेष राशि, अंतरिम मुआवजे के रूप में जमा की है। पिछले साल 30 अक्टूबर को मोरबी में एक झूला पुल गिर गया था। जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी। कंपनी के प्रमुख कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए.जे. देसाई और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने खंडपीठ को सूचित किया कि उन्होंने पीड़ितों को अंतरिम राहत के रूप में भुगतान करने के लिए गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास 14.62 करोड़ रुपये की पूरी राशि जमा कर दी है। जिसमें दो किश्तों में बराबर मुआवजा राशि जमा कराई गई है।

कानूनी सहायता में जमा धन मृतक के परिवारों को भुगतान किया जाए

इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में चरणबद्ध तरीके से जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, अदालत ने आदेश दिया कि पुल निर्माण कंपनी द्वारा जमा की गई कानूनी सहायता में जमा धन मृतक के परिवारों को भुगतान किया जाए। आपको बता दें कि मोरबी केबल ब्रिज हादसे के मामले में 22 फरवरी को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में ओरेवा कंपनी को अंतरिम आदेश देते हुए प्रत्येक परिवार को प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 10 लाख प्रति व्यक्ति मुआवजा देने को कहा था। हाईकोर्ट ने प्रत्येक घायल को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इस मामले में भोपाल गैस कांड और दिल्ली उपहार कांड के मुआवजे को लेकर फैसला कोर्ट में पेश किया गया। जिसे लेकर इस मामले में अहम फैसला सुनाया गया है।

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