सूरत : राहुल गांधी द्वारा सजा के खिलाफ की गई अपील मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने आपत्ति याचिका दायर की

आगे की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी

सूरत : राहुल गांधी द्वारा सजा के खिलाफ की गई अपील मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने आपत्ति याचिका दायर की

कोर्ट ने मूल शिकायतकर्ता को आपत्ति दर्ज कराने का आदेश दिया था

 सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई है और उन्होंने सजा पर रोक लगाने की अपील की है। अपील पर सुनवाई से पहले कोर्ट ने मूल शिकायतकर्ता को आपत्ति दर्ज कराने का आदेश दिया था। जिसके तहत मंगलवार को अभियोजक ने आपत्ति याचिका दायर की है।

राहुल गांधी ने इस फैसले को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है

मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। इसके बाद राहुल गांधी ने इस फैसले को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर कोर्ट में 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। हालांकि इससे पहले अदालत ने अभियोजन पक्ष को 11 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। ऐसे में पूर्णेश मोदी ने मंगलवार को कोर्ट में जवाब पेश किया है।

जवाब में कानूनी मुद्दे उठाए गए

पूर्णेश मोदी ने अपने वकील के जरिए सूरत में राहुल गांधी मानहानि मामले में अपना जवाब दाखिल किया। पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने जवाब में कानूनी बिंदु पेश किए। पूर्णेश मोदी के वकील ने आपत्ति याचिका दायर की है। मानहानि मामले में राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सूरत के सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस मामले में मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होने वाली है।

स्टे ऑफ कन्वेक्शन पर रोक लगाने को लेकर आपत्ति याचिका दायर की गई

राहुल गांधी को निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है जिसके चलते उनका सांसद पद भी रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान अपने संबोधन में कहा था कि मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं। इसे लेकर सूरत वेस्ट सीट से विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई है और उन्होंने सजा पर रोक लगाने की अपील की है। अपील पर सुनवाई से पहले कोर्ट ने मूल शिकायतकर्ता को आपत्ति दर्ज कराने का आदेश दिया था।

निचली अदालत द्वारा स्वीकार्य साक्ष्य के खिलाफ उठाए गए मुद्दे

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता केतन रेशमवाला ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा 13 तारीख को जो अपील दायर की गई है। उस पर सुनवाई की जाएगी। इससे पहले माननीय न्यायालय ने मूल अभियोजन पक्ष को आपत्ति प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, मंगलवार को हमने आपत्ति प्रस्तुत की है। जिसमें कानूनी मुद्दों को भी शामिल किया गया है। निचली अदालत द्वारा जो साक्ष्य स्वीकार्य माना गया है। वह साक्ष्य आपत्ति याचिका के साथ रखा गया है। जिसकी एक प्रति बचाव पक्ष के अधिवक्ता को भी दी गई है।

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