PAN को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ाई गई

1 जुलाई के बाद गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप निष्क्रिय पैन और जुर्माना शुल्क होगा

PAN को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ाई गई

आयकर विभाग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए करदाताओं को पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिक समय प्रदान किया है। आयकर विभाग ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। आयकर विभाग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की, जिससे लोग जून के अंत तक अपने आधार को पैन से जोड़ सकें। हालांकि, 1 जुलाई से, अनलिंक्ड पैन को गंभीर परिणामों के साथ निष्क्रिय माना जाएगा।

क्यों महत्वपूर्ण है पान को आधार से लिंक करना
 
आपको बता दें कि जो लोग 1 जुलाई तक अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, उन्हें अपने पैन को फिर से ऑपरेटिव बनाने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय पैन के लिए कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा और पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा। इसके अलावा, जो लोग लिंकिंग आवश्यकता का पालन करने में विफल रहते हैं, उनके लिए उच्च दर पर टीडीएस और टीसीएस काटा जाएगा। ऐसे में करदाताओं के लिए किसी भी असुविधा या दंड से बचने के लिए 30 जून की नई समय सीमा से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना महत्वपूर्ण है।