संसद की अयोग्यता के बाद अब राहुल गांधी को मिला सरकारी बंगला खाली करने का आदेश

अधिकारियों का दावा है कि राहुल गांधी को नियमानुसार 30 दिनों के भीतर घर खाली करना होगा

संसद की अयोग्यता के बाद अब राहुल गांधी को मिला सरकारी बंगला खाली करने का आदेश

राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद दिल्ली के लुटियंस जोन में तुगलक लेन में अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों के अनुसार इसके लिए राहुल गाँधी को बाकायदा नोटिस भी भेज दिया गया है जबकि कांग्रेस के अधिकारी अभी तक कोई नोटिस प्राप्त करने से इनकार कर रहे हैं. हालांकि अधिकारियों का दावा है कि नियमों के अनुसार, राहुल गांधी को एक महीने के भीतर घर खाली करना होगा।

जानिए क्या है मामला, क्यों गई राहुल की सदस्यता?

मामले के बारे में बात करें तो गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने  कांग्रेस सासंद राहुल गांधी को 2019 में दर्ज 'मोदी सरनेम' वाले आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई. हालांकि, बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई. इस मामले में मिली गांधी की सजा के बाद शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता का आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया है, जिसमें अधिकतम सजा दो साल है।