
राहुल गांधी को सजा के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया
सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि अयोग्यता की ओर ले गई
आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद, कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी को निचले सदन में उनकी सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना में इस फैसले की घोषणा की।
अधिसूचना में कहा गया है, "मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप, केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सांसद राहुल गांधी, अपनी सजा की तारीख से निचले सदन की सदस्यता से अयोग्य हैं..।" आदेश पर लोकसभा के महासचिव ने हस्ताक्षर किए।
गुरुवार को, गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गांधी को 2019 में उनकी कथित 'मोदी उपनाम' टिप्पणी से उपजी एक आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था।
बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया था, "सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?"
Related Posts
