मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषी, दो साल की सजा, जमानत मिली

मामला मोदी सरनेम पर कमेंट से जुड़ा है

मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषी, दो साल की सजा, जमानत मिली

 

सूरत कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 में दायर मानहानि के मामले में दोषी करार दिया है। ये मामला मोदी सरनेम को लेकर किए गए कमेंट से जुड़ा है. इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई है। इस बीच उन्होंने सूरत की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। उनकी जमानत हो गई। इस फैसले से सांसद के रूप में उनकी स्थिति को खतरा पैदा हो गया है।

बीजेपी विधायक ने दर्ज कराया केस

बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। वायनाड लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक जनसभा में इस मामले के बारे में टिप्पणी की थी।

ये था पूरा मामला

2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है? इस तरह के बयान के बाद मोदी सरनेम वाले लोगों में रोष था।