आरबीआई ने सभी बैंकों को दिया 31 मार्च को शाखाएं खुली रखने का निर्देश

केंद्र और राज्य सरकार के लेन-देन के लिए रिपोर्टिंग विंडो 1 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी

आरबीआई ने सभी बैंकों को दिया 31 मार्च को शाखाएं खुली रखने का निर्देश

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत के मद्देनजरभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि सभी बैंक 31 मार्च के कामकाजी घंटों तक अपनी शाखाएं खुली रखें। केंद्रीय बैंक ने सभी एजेंसी बैंकों को एक पत्र जारी कर कहा है कि एजेंसी बैंकों द्वारा 2022-23 के लिए किए गए सभी सरकारी लेनदेन का हिसाब उसी वित्तीय वर्ष के भीतर होना चाहिए। पत्र में आगे कहा गया है कि सभी एजेंसी बैंकों को 31 मार्च, 2023 को सामान्य कामकाजी घंटों तक सरकारी लेनदेन से संबंधित ओवर-द-काउंटर लेनदेन के लिए अपनी नामित शाखाओं को खुला रखना होगा।

एनईएफटी और आरटीजीएस रात 12 बजे तक 

आपको बता दें कि इस परिपत्र के अनुसार नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम के माध्यम से लेनदेन 31 मार्च, 2023 की रात 12 बजे तक जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च को सरकारी चेकों के संग्रह के लिए विशेष समाशोधन आयोजित किया जाएगा। जिसे आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (डीपीएसएस) जरूरी निर्देश जारी करेगा।

जीएसटी या टीआईएन के लिए 1 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक रिपोर्टिंग विंडो

वहीं आरबीआई ने सभी बैंकों को जीएसटी या टीआईएन2.0 ई-रसीद लगेज फाइलों को अपलोड करने सहित केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेन की रिपोर्ट आरबीआई को देने के लिए 1 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक रिपोर्टिंग विंडो खुली रखने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के साथ, केंद्रीय बैंक का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी सरकारी लेन-देन का लेखा-जोखा और समय पर और सटीक तरीके से रिपोर्ट किया जाए। इस कदम से खातों के साल के अंत में बंद होने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी भ्रम या विसंगतियों से बचने में भी मदद मिलेगी।