अमृतपाल सिंह के फरार होने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किए

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने खुफिया विफलता पर चिंता जताई

अमृतपाल सिंह के फरार होने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किए

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार से सवाल किया कि अमृतपाल सिंह को छोड़कर बाकी सभी गिरफ्तार कैसे हो गये? यह प्रश्न करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सिंह के भागने को खुफिया विफलता माना जा सकता है।

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय ने वारिस पंजाब डे के कानूनी सलाहकार द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें अदालत से उत्तरदाताओं को भगोड़े स्वयंभू सिख उपदेशक को पेश करने का निर्देश देने के लिए कहा गया है।

न्यायमूर्ति एन.एस. शेखावत ने महाधिवक्ता विनोद घई से पूछा कि सिंह कैसे भागने में सफल रहा। घई ने जवाब दिया कि मामले में अन्य आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पीठ ने यह कहते हुए इस मुद्दे को आगे बढ़ाया कि 80,000 पुलिस अधिकारियों के बीच, यह आश्चर्य की बात है कि सिंह को पकड़ा नहीं जा सका है और इसे खुफिया विफलता करार दिया।

उच्च न्यायालय ने मामले में वकील तनु बेदी को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया और पंजाब से स्थिति रिपोर्ट का अनुरोध करते हुए सुनवाई को चार दिनों के लिए स्थगित कर दिया।

अदालत को यह भी बताया गया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) को लागू किया गया है। जालंधर के पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल ने अपने जवाब में खुलासा किया कि छापेमारी और गिरफ्तारी के प्रयासों के बावजूद सिंह फरार है और उसे हिरासत में नहीं लिया गया है।

Tags: Punjab