नियम : होली खेलते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल

नियम : होली खेलते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल

होली के नाम पर महिलाओं के साथ जबरदस्ती करना या उनको गलत तरीके से छूना कानूनन अपराध

कल देश भर में होली का त्यौहार बड़ी धूम धाम से मनाया जायेगा. इस दिन लोग जमकर रंग-गुलाल खेलेंगे पर इसी बीच इस दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी की कई घटनाएं सामने आती हैं। अक्सर कुछ लोग होली के नाम पर महिलाओं को जबरदस्ती रंग लगाते हुए उनके साथ छेड़खानी करते हैं। कुछ लोग रंग लगाने के बहाने महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से छूने की कोशिश करते हैं। आपको पता हो न हो पर ये सब कानून के मुताबिक ऐसा करना अपराध है और अगर महिला शिकायत करती है तो आरोपी को सीधे जेल जाना पड़ सकता है. ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसके खिलाफ किस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

कौन-कौन से कानून प्रदान करते हैं सुरक्षा?

आपको बता दें कि होली के नाम पर महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत महिलाओं से बलात्कार का मुकदमा चलाया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील प्रेम जोशी ने कहा कि जबरन रंग लगाने पर महिलाएं भारतीय संहिता की धारा 509 के तहत उत्पीड़न की शिकायत कर सकती हैं. इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 1 साल की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है।

इसके अलावा इस घटना पर धारा 294 (जबरन वसूली), धारा 354 (मानहानि), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (हमला), धारा 509 (महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से कठोर शब्दों का प्रयोग करना) के तहत कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति शराब के नशे में या बिना शराब के नशे में होली पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे 1 साल से ज्यादा की सजा और 5 साल तक की सजा हो सकती है।

क्या हैं गुब्बारों को लेकर नियम

साथ ही अगर आप बिना पूछे किसी राहगीर पर गुब्बारे फेंकते हैं तो आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 188 के तहत, बिना सहमति के राहगीरों पर पानी या रंगीन गुब्बारे फेंकने वालों पर मामला दर्ज किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप होली खेलते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए नहीं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।

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