गुजरात : राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुजरात लोक परीक्षा विधेयक को मंजूरी दी

गुजरात : राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुजरात लोक परीक्षा विधेयक को मंजूरी दी

 फरवरी माह में गुजरात लोक परीक्षा विधेयक-2023 गुजरात विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, नया कानून अब सरकारी भर्ती परीक्षा में लागू होगा 

गुजरात पब्लिक एग्जामिनेशन बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। इसलिए यह विधेयक अब कानून बन जाएगा। नया कानून राज्यपाल आचार्य देवव्रत की मंजूरी के बाद बनाया गया है और कानून का क्रियान्वयन सरकारी राजपत्र से शुरू होगा।  नया कानून अब होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए लागू होगा। ज्ञात हो कि फरवरी माह में गुजरात विधानसभा में गुजरात लोक परीक्षा विधेयक-2023 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

सरकार ने अब इस पर नो-टॉलरेंस की नीति अपनाई है

बार-बार पेपर लीक होने से गुजरात की परीक्षा प्रणाली पर कई सवाल और विवाद खड़े हो गए थे। हालांकि सरकार ने अब इस पर नो-टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भर्ती परीक्षाओं में कदाचार को रोकने के लिए गृह मंत्री हर्ष संघवी द्वारा पेश किया गया एक विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। जिसके चलते भविष्य में अगर कोई पेपर लीक करने की हिम्मत करेगा तो उसे 10 साल की सजा और एक करोड़ का जुर्माना होगा। 

पेपर लीक होने को लेकर सरकार की आलोचना हो रही थी

गुजरात में लगातार सरकारी भर्ती के पेपर लीक होने को लेकर सरकार की आलोचना हो रही थी। आखिरकार जूनियर क्लर्क परीक्षा के पेपर लीक हो जाने के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया। हालांकि, आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। विपक्ष ने सरकार पर दबाव बढ़ाया और साथ ही परीक्षार्थियों के गुस्से को समझते हुए सरकार ने विधानसभा में विधेयक पेश किया।

सरकार ने दूसरे राज्यों के विधेयकों का अध्ययन कर यह विधेयक बनाया

गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पेश किया और साथ ही उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि पेपर लीक हुआ था लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए और परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने दूसरे राज्यों के विधेयकों का अध्ययन कर यह विधेयक बनाया है। सरकार का मानना ​​है कि अब जब पेपर लीक के मामले में कानून बन गया है तो कोई भी पेपर लीक करने के बारे में सोचेगा। इस कानून में पेपर लीक करने वाले के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है।