MoRTH ने दिव्यांगजनों के लिए वाहनों के रूपांतरण के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की

MoRTH ने दिव्यांगजनों के लिए वाहनों के रूपांतरण के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की

वर्तमान में मोटर वाहनों का अनुकूलन या तो पंजीकरण से पहले या पंजीकरण प्राधिकरण से अनुमति के साथ पंजीकरण के बाद किया जा सकता है

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2023 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने पूरी तरह से निर्मित वाहनों को दिव्यांगजनों के लिए  अनुकूलित वाहनों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर. 90(ई) जारी किया है। वर्तमान में मोटर वाहनों का अनुकूलन या तो पंजीकरण से पहले या पंजीकरण प्राधिकरण से अनुमति के साथ पंजीकरण के बाद किया जा सकता है।

MoRTH ने मोटर वाहनों के अनुकूलन के लिए अस्थायी पंजीकरण की सुविधा का विस्तार करने के लिए नियम 53A और 53B में संशोधन प्रस्तावित किया है। नियम 53ए में संशोधन अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आधार का विस्तार करता है ताकि पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहनों को शामिल किया जा सके जिन्हें रूपांतरण के लिए बदला जाना है। नियम 53बी उप-नियम 2 के तहत प्रावधान प्रस्ताव किया गया है  जिसके अनुसार अस्थायी पंजीकरण की वैधता पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहनों को अनुकूलित वाहनों में बदलने के लिए 45 दिनों की होगी, और उस स्थिति में जब मोटर वाहन राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में पंजीकृत किया जा रहा है जिसमें डीलर स्थित है।

इन संशोधनों से दिव्यांगजनों को आसानी से अनुकूलित मोटर वाहन चलाने में सक्षम बनाकर उनकी गतिशीलता को और सुगम बनाने की उम्मीद है। MoRTH तीस दिनों की अवधि के भीतर सभी हितधारकों से टिप्पणियों और सुझावों को आमंत्रित करता है।

MoRTH का यह कदम दिव्यांगजन सहित सभी नागरिकों के लिए परिवहन को सुलभ और समावेशी बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। प्रस्तावित संशोधन विकलांग लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और उनके लिए स्वतंत्र जीवन जीने को आसान बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेंगे।

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