केंद्रीय बजट 2023-24 में आयकर स्लैब में छूट से करदाताओं में खुशी की लहर; 7 लाख रुपये तक की आय के लिए कर शून्य
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नई कर व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नई कर व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है। एक घोषणा में यह सीमा वर्तमान में 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी जाएगी, जिससे करदाताओं में खुशी की लहर दौड़ जाएगी।
व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण pic.twitter.com/WwndobjaAp
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2023
एफएम ने आगे घोषणा की कि आयकर रिटर्न के लिए औसत प्रसंस्करण समय 93 दिन से घटाकर 16 दिन कर दिया जाएगा। केंद्र का इरादा अगली-पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फॉर्म को रोल आउट करने का है। सरकार का लक्ष्य शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना भी है।
कटौती की सीमा 80 सी वर्तमान में 1.5 लाख रुपये थी। इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 80C एक टैक्स सेविंग ऑप्शन है जो टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। यह उन्हें कर बचत साधनों का लाभ उठाकर अपनी कर योग्य आय को सीमित करने में सक्षम बनाता है।